सरकारी व गैर सरकारी उद्योगों मैं आने वाले श्रमिकों को क्वारंटाइन से राहत

सरकार की विभिन्न योजनाओं, निर्माण कार्यो, उद्योगों के काम से अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले ठेकेदारों, तकनीकी विशेषज्ञों, कर्मचारियों को क्वारंटाइन की पाबंदी में कुछ ढील दी गई है। अब ये सभी लोग क्वारंटाइन रहते हुए भी अपने गंतव्यों में कामकाज के लिए आवाजाही कर सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन जरूरी किया गया है। इसके तहत सात दिन इंस्टीट्यूशनल और 14 दिन होम क्वारंटाइन का प्रविधान है। क्वारंटाइन के चलते सरकार और उद्योगों के कामकाज पर असर न पड़े, इसे ध्यान में रखकर गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि उद्योगों से जुड़े लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। बाहर से उद्यमियों का प्रदेश में मूवमेंट हो रहा है। इसीतरह सरकार की विभिन्न परियोजनाओं, निर्माण योजनाओं से संबंधित कार्यो के लिए ठेकेदारों, तकनीकी विशेषज्ञों व अन्य कार्मिकों को आना पड़ रहा है।
मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि क्वारंटाइन की समय अवधि के चलते कामकाज को प्रभावित नहीं होने देने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। खासतौर पर सड़कों, पेयजल लाइन समेत विभिन्न कार्यो को गति देने की जरूरत है। ऐसे सब मामलों का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लिया। उनके निर्देशों पर उक्त लोगों को क्वारंटाइन रहते हुए कामकाज करने की छूट भी दी गई है। उक्त लोग होटल व अन्य स्थानों पर क्वारंटाइन रहते हुए अपने गंतव्य स्थल तक आवाजाही कर सकेंगे। यह छूट सिर्फ गंतव्य कार्यस्थल के लिए ही मिलेगी।