हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बोर्ड परिक्षाओं से पहले परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने के दिए निर्देश

नैनीताल हाई कोर्ट ने अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल व अन्य के द्वारा दायर जनहित याचिकाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए है। बोर्ड की शेष बची हुई परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले सभी परीक्षा केन्दों को पुरी तरह से सेनेटाइज़ करें(स्कूल बिल्डिंग, चीयर डेस्क, टॉयलेट, वाटर फिल्टर आदि) मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई।मामले में आज सच्चिदानंद डबराल की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि राज्य सरकार बोर्ड के बचे हुए पेपर 23 जून से 25 जून तक कराने जा रही है परंतु जिन केंद्रों में परीक्षा कराई जा रही है उन केन्दों को सरकार ने कोरन्टीन सेंटर बनाया है । इन सेंटरों को पूरी तरह से स्नेट्राइज़िंग तक नही किया गया है जिसके फलस्वरूप छात्रों में वायरस के फैलने का भय बना हुआ है इसलिए परीक्षा रदद् होनी चाहिए । आपको बता दे अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए राज्य सरकार व केंद्र मेडिकल कर्मियों की शुरक्षा को लेकर उदासीन हो रही है। जो उपकरण मेडिकल कर्मियों को दिए गए है, वे मानको के अनुरूप नही है उनकी गुणवत्ता निम्न है। वही हरिद्वार निवासी सच्चिदानन्द डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रवासियों को उत्तराखंड में वापस ला रही है परंतु इनकी जांच बॉर्डर पर नही की जा रही है और न ही बॉर्डर पर इनकी खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था की गई है।