सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई सुनवाई
नैनीताल/1नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चीफ इंजीनियर ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया जलश्रोतों के आसपास के काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या टाइपिंग मिस्टेक की गड़बड़ी हुई है। जिस पर कोर्ट ने नराजगी व्यक्त करते हुए। चीफ इंजीनियर से 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही तब तक पेड़ो के कटान के रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि नियत की है। आपको बता दे ग्राम सरकोट निवासी विनोद कुमार कुनियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला चमोली में कुछ गावों को मोटरमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन सड़क बनाने के लिए चीफ इंजीनियर द्वारा सड़क का एलाइमेन्ट बदलने से जल स्रोत और इन्हें रिचार्ज करने वाले पेड़ों के कटने से जल श्रोतो पर खतरा है। याचिका कर्ता का कहना है सड़क का एलाइमेन्ट बदल कर दूसरी जगह से बनाया जाए ताकि जलश्रोतों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।
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