हाइकोर्ट ने सहायक अध्यापक बेसिक के 2600 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक
नैनीताल– हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक अध्यापक बेसिक के 2600 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एनसीटीई (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन) को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है। हरिद्वार निवासी जयवीर सिंह समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में 2600 पदों पर सहायक अध्यापक बेसिक के पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। इसमें सरकार के द्वारा 15 जनवरी को आदेश जारी कर सहायक अध्यापक बेसिक की भर्ती के लिए एनआईओएस (नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग) से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए योग्य करार दिया है। 6 जनवरी को एनसीटीई ने राज्यों को पत्र भी जारी कर एनआईओएस से 18 माह का ऑनलाइन डीएलएड कोर्स पास करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद प्रदेश के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसका शासनादेश भी जारी कर दिया। हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली में एनआईओएस विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एनसीटीई के एक पत्र के आधार पर डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकता है। इस पत्र का कोई कानूनी महत्व नहीं है। फिलहाल डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जाए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के निर्देश पर नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बोलेरो सहित शराब की खेप जब्त
कर्णप्रयाग में धारदार हथियार से हमला करने वाले 04 निहंग यात्री गिरफ्तार, तीन अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल
फ्लोरिश स्टे होटल अग्निकांड प्रकरण में गिरफ्तार उत्तराखंड के शेफ केशव नेगी के परिजनों से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने की मुलाकात
केदारनाथ धाम में अपनों से बिछड़े बालक के लिए देवदूत बनी रुद्रप्रयाग पुलिस
क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल द्वारा किया गया कोतवाली लैंसडाउन का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण