थानों के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एडीजी अभिनव कुमार ने जारी किए आदेश
देहरादून — उत्तराखंड ADG कार्मिक अभिनव कुमार ने जारी किए आदेश, थानों के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में पुलिस अधिष्ठान समिति ने लिए बड़े फैसले पुलिस वृत के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए लिया गया फैसला पुलिस महानिरीक्षक उपमहानिरीक्षक परी क्षेत्र के सात विचार के उपरांत फैसला लिया जाएगा वही थानों में परिवर्तन की स्थिति में संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिवार्य रूप से पुलिस महा निरीक्षक उपमहानिरीक्षक से विचार विमर्श के उपरांत अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की अनुमति से इस पर फैसला लेंगे। इसके अलावा थानों के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम पात्रताएं भी रखी गई है जिसके अनुसार थाना अध्यक्ष की नियुक्ति निरीक्षक उप निरीक्षक की वरिष्ठता उपयोगिता जनता के मध्य कार्य व्यवहार व ईमानदारी के संबंध में आम छवि व कार्य भगता के आधार पर की जाएगी।
उप निरीक्षक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हो थानों के प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी को 3 वर्षों में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल लेख से दंडित ना किया गया हो नियुक्ति के उपरांत किसी भी वर्ष में सत्य निष्ठा रोकी गई हो निरीक्षक उपनिरीक्षक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए इसके अलावा थानों के प्रभारी अधिकारी स्टेशन ऑफिसर की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रथम बार नियुक्त करने पर जनपद के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। मानकों आधार पर संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थानों के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्र होंगे वही एक व्हाट्सएप और थाने के प्रभारी अधिकारी को स्थानांतरित किए जाने से पूर्व संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष कारण अंकित करते हुए रेंज के प्रभारी पुलिस महा निरीक्षक उपमहानिरीक्षक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा यदि अपरिहार्य स्थिति में तत्काल किसी थाने के प्रभारी अधिकारी को ट्रांसफर किया जाता है तो उस स्थिति में संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेंज के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक उपमहानिरीक्षक से दूरभाष पर अनुमति प्राप्त करेंगे जिसका उल्लेख वह स्थानांतरण आदेश में भी करेंगे।

इसके अलावा ऐसे थाने जिसमें थानाध्यक्ष के पद पर उप निरीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था हो उनमें उप निरीक्षक की नियुक्ति ना की जाए जिससे किसी प्रकार की अनुशासनात्मक समस्या उत्पन्न ना हो निरीक्षक स्तर के थानों में निरीक्षक को ही नियुक्त किया जाए यदि जनपदों में निरीक्षक की उपलब्धता कम है या योग्य निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तो पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उपमहानिरीक्षक परी क्षेत्र की सहमति से कारण दर्शाते हुए उप निरीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है 1 वर्ष के पश्चात थाने के प्रभारी अधिकारी को ट्रांसफर किए जाने की स्थिति में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी किसी प्रकरण विशेष में शिथिलीकरण पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के अनुमोदन के उपरांत किया जा सकेगा

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