नैनीताल हाईकोर्ट ने पौड़ी के चोकल से अल्मोड़ा के सराईखेत तक सड़क निर्माण मामले पर हुई सुनवाई
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1993 से अब तक पौड़ी गढ़वाल के चोकल से अल्मोड़ा के सराईखेत तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। वही इस मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए सड़क निर्माण का कार्य चार माह में पूर्ण करने को कहा है। वही हुई सुनवाई पर संबंधित विभाग की तरफ से कहा गया कि एक जगह पर पुल का निर्माण किया जाना है. जिसकी डीपीआर बनाकर सरकार को भेज दी. जैसे ही बजट की स्वीकृत होती है, पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि विभाग द्वारा एक साल पहले पुल की डीपीआर बनाई गई थी. लेकिन अभी तक बजट स्वीकृत नहीं हुआ. इसलिए पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के आदेश सरकार को दिए जाएं।

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