उत्तराखंड सरकार ने खनन की रॉयल्टी को लेकर किया बड़ा बदलाव
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने खनन रॉयल्टी को लेकर बदलाव किया गया है। विभाग ने ना केवल खड़िया बल्कि डोलोमाइट की रॉयल्टी दरों में भी संशोधन किया है। जिसके चलते इससे जुड़े व्यवसाई इन दरों से प्रभावित होंगे. खास बात ये है कि खड़िया में दरें बढ़ाई गई हैं। डोलोमाइट में रॉयल्टी दरों को घटाया गया है. उत्तराखंड में खनन सामग्री के लिए रॉयल्टी दरों में बदलाव किया गया है. खनन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए खड़िया की खनन सामग्री पर रॉयल्टी बढ़ाई है। वही खनन विभाग ने खड़िया सामग्री की रॉयल्टी दरों में बदलाव करते हुए इससे जुड़े व्यवसाईयों से ज्यादा रॉयल्टी वसूलने का निर्णय लिया है. विभाग की तरफ से खड़िया की दोनों ही श्रेणियां में रॉयल्टी दरें बढ़ाई हैं. इसके तहत 85% से ज्यादा चमक वाले खड़िया की रॉयल्टी दरें 450 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर ₹600 प्रति टन की गई है. इसी तरह 85% से कम चमक वाले खड़िया की रॉयल्टी दरों को 350 रुपए प्रति टन से बढ़कर ₹500 प्रति टन किया गया है। साथ ही खड़िया सामग्री से खनन विभाग ने रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद के साथ रॉयल्टी दरों में बदलाव किया है. हालांकि, खनन विभाग ने पिछले कुछ समय में राजस्व के लिहाज से काफी बेहतर काम किया है. खनन से राजस्व प्राप्ति भी बढ़ी है. ऐसे में खड़िया सामग्री में रॉयल्टी बढ़ाकर इसे भी राजस्व बढ़ाने के प्रयास किया जा रहे हैं. इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि काफी समय से खड़िया सामग्री में रॉयल्टी दरें नहीं बढ़ाई गई थी. जिस पर विचार करने के बाद दरों में संशोधन किया गया है।

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