नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी माल रोड को लाइब्रेरी से जोड़ने वाली सड़क के बीच में निर्माण पर लगाई रोक
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी माल रोड से पुस्तकालय को जोड़ने वाली सड़क के बीच में नगर पालिका द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। वही कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मसूरी नगर पालिका को जवाब पेश करने के लिए कहा है। साथ ही मसूरी निवासी प्रदीप शाह द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में मसूरी माल रोड के बीच में किए जा रहे निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। जिस पर आज 6 जून शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाते हुए नगर पालिका को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

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