मुख्य न्यायाधीश 15 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मामले में सुनाएंगे आदेश
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ यह आदेश सुनाएगी। पीठ ने कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सोमवार, 15 सितंबर को सुबह 10.30 बजे ‘वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के संबंध में’ पंजीकृत मामले में आदेश सुनाएंगे।

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