न्यायालय ने सुनाई सजा व लगाया जुर्माना
रुद्रप्रयाग:
डॉ हरक सिंह रावत को 8 वर्ष पुराने मामले में धारा 143 के तहत न्यायालय ने सुनाई सजा व लगाया जुर्माना।
3 माह की सजा व एक हजार रुपये का लगाया जुर्माना।
धारा 147 व 353 के मामले में न्यायालय ने डॉ रावत को किया दोषमुक्त।
डॉ रावत को न्यायालय ने 3 माह की सजा में दी जमानत।
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव अधिकारी ने डॉ हरक सिंह रावत के खिलाफ कराया था मामला दर्ज।