हाईकोर्ट ने देहरादून के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को किया निलंबित
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय से मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की तरफ से जारी किया गया है। उन पर आरोप है कि वह 21 दिसंबर 2020 को मसूरी कैम्प कोर्ट को अपनी आधिकारिक कार की जगह केवल कृष्ण सोइन नाम के व्यक्ति की ऑडी कार पर जिला न्यायाधीश का बोर्ड लगाकर गए।
बताया गया है कि ऑडी कार के मालिक केवल कृष्ण सोनी पर राजपुर थाने में एफआईआर संख्या 94/2020 धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत था। इस संबंध में एक रिट याचिका (क्रिमिनिल) विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने इस कृत्य को उत्तराखंड सरकारी जनसेवक रूल्स 2002 के नियम संख्या 3(1), 3(2) व 30 का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर जिला न्यायाधीश रुद्रप्रयाग के मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। इस दौरान वह पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन भी नहीं छोड़ सकेंगे।

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