बीएनएसएस धारा 163 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू

महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के कारण तनाव के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. नागपुर पुलिस आयुक्त रविंदर कुमार सिंघल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा. कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरानगर और कपिलनगर थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के लगभग 200 से 250 सदस्य औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के समर्थन में नागपुर के महल इलाके में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास एकत्र हुए. प्रदर्शनकारियों ने कब्र को हटाने की मांग करते हुए नारे लगाए और गोबर के उपलों से भरा एक प्रतीकात्मक हरा कपड़ा दिखाया. बाद में शाम 7:30 बजे, लगभग 80 से 100 लोग कथित तौर पर भालदारपुरा में एकत्र हुए, जिससे तनाव पैदा हुआ और कानून-व्यवस्था बिगड़ हुई। वही पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बंद करने का अधिकार दिया गया है. कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तिों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी