राज्य सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ

देहरादून/ उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण (रिलेक्सेशन) की सुविधा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 3 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब नियमावली को अंतिम रूप देकर लागू कर दिया गया है। इस फैसले का राज्य के कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे सरकार ने पूरा कर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस नियमावली से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनके करियर ग्रोथ के नए अवसर खुलेंगे। नई नियमावली के तहत, जिन कर्मचारियों की पदोन्नति किसी कारणवश लंबित रह गई थी, उन्हें सेवाकाल में एक बार शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा। यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को उनके योगदान के आधार पर सम्मानित किया जा सकेगा।
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा शुक्रवार को जारी नियमावली के बाद राज्य कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस मुद्दे पर लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। लगभग एक साल पहले सरकार ने मौखिक रूप से इस पर सहमति दे दी थी, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।