विवादित भूमि पर जिला प्रशासन ने शुरू किया पैमाइश का कार्य
उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग ने काशीपुर के बीचोंबीच स्थित पोस्ट आफिस मार्केट से रतन सिनेमा रोड होते हुए गोविंद बल्लभ पंत कालेज मार्केट से मुख्य बाजार नगर निगम के सामने स्थित भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है। बता दे कि उच्च न्यायालय नैनीताल में मौहल्ला थाना साबिक निवासी जावेद अख्तर ने एक याचिका 122/18 दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उपरोक्त भूमि कब्रिस्तान और तकिया में राजस्व अभिलेखों में सन 1960-61 तक दर्ज रही तथा भूमि पर कब्रिस्तान मौजूद रहा लेकिन बंदोबस्ती के बाद इस भूमि को राजस्व अभिलेखों में निजी व्यक्तियों व संस्थाओं के नाम दर्ज दिखा दिया गया। जिसके बाद से इसपर अन्य लोगो का कब्जा चला आ रहा है। याचिका पर तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा तथा न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने राजस्व विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि उक्त भूमि किन वजहों से कब्रिस्तान के बजाय गलत तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी गई। इसकी जांच कर न्यायालय को अवगत कराया जाये। साथ ही 23अक्टूबर 2018 को दिये आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्व अभिलेखों को ठीक कर इस भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाय। जिसके बाद आज राजस्व अधिकारियों ने भूमि की पैमाईश का। काम शुरू कर दिया है,तहसीलदार विपिन पंत ने कहा कि पैमाईश के बाद उच्च न्याय पालिका के आदेश के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
वहीं इस मामले में कब्जेदारान का वाद दायर करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता अंबरीश अग्रवाल ने बताया कि 1960-61 में ग्राम महेशपुरा के खसरा नंबर 363 में. 019एकड़ तथा खसरा नंबर 597 के 3.77 एकड़ भूमि तकिया तथा कब्रिस्तान के नाम दर्ज थी। जिसपर याचिका कर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट में वाद दायर किया था जिसपर माननीय हाई कोर्ट द्वारा पैमाईश करने सहित अन्य आदेशों को पारित किया है।
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