शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, चार सौ से अधिक प्राइमरी टीचरों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया
नैनीताल हाइकोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसले पर शिक्षा विभाग को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रदेश में चार सौ से अधिक प्राइमरी टीचरों की भर्ती पर रोक हटा ली है। शिक्षा विभाग अब जल्द इन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। नियुक्तियों पर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसके चलते कोर्ट ने नियुक्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी। हालांकि कोर्ट का इस मामले में आने वाला अंतिम फैसला आना अभी शेष है, लेकिन इस दौरान शिक्षा विभाग को मिली राहत से भर्ती प्रकिया शुरू हो सकेगी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट का फैसला न केवल शिक्षा विभाग बल्कि रोजगार का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है।

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