नये कानूनों के सम्बन्ध में रैलियों/नुक्कड़ नाटकों एवं चौपाल लगाकर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक करने हेतु दिये निर्देश
पौड़ी: पुलिस मुख्यालय देहरादून के आदेशानुसार भारत सरकार द्वारा अधिनियमित नये आपराधिक कानूनों यथा- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा वीडियो क्रॉन्फ्रेन्सिंग के माध्य में गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें महोदय द्वारा पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के साथ-साथ समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों को निम्न दिशा निर्देश दिये गयेः-
1. समस्त थाना प्रभारियों को एक जुलाई 2024 से संपूर्ण देश में लागू हो रहे तीन नए कानूनों यथा भारतीय न्याय सहिंता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए रैलियों/नुक्कड नाटकों एवं चौपाल लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है।
2. दिनांक 01.07.2024 से नये कानून क्रियान्वित होने है व दिनांक 30.06.2024 की रात्रि 12.00 तक पुराने कानून लागू रहेंगे जिस कारण इसमें आने वाली व्यवहारिक परेशानियों का समय पूर्ण निदान किया जाय।
3. नये कानून से सम्बन्धित धाराओं में सभी थानों में टेस्टिंग एफआईआर दर्ज की गयी थी जिन थानों में इससे सम्बन्धित जो भी कमियाँ पायी गयी है उन्हें भी दूर किया जाय।
4. जिन विवेचना अधिकारियों को टैब आबंटित है और जिनके द्वारा अभी तक अपने टैब में नये कानून से सम्बन्धित IO’S एप्लीकेशन नहीं किया है वह अपने टैब में उक्त एप्लीकेशन को अवश्य रूप से डाउनलोड़ करें।
5. आमजनमानस को नए कानूनों के तहत धाराओं और दंडों में हुए बदलाव तथा महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों, यौन उत्पीड़न, संगठित अपराध आदि कानूनी सुधारों के महत्व की विस्तृत जानकारी देते हुये अधिक से अधिक जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।