नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की की इमलीखेड़ा फ्लोर मिल को बंद करने का दिया आदेश
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला हरिद्वार के तहसील रुड़की के ग्राम इमली खेड़ा में अवैध रूप से चलाई जा रही वीके फ्लोर मिल को बंद करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की खंडपीठ ने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र फ्लोर मिल को बंद करके उसकी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. साथ ही कोर्ट ने मिल मालिक को नोटिस जारी कर राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब पेश करने को कहा है। वही हरिद्वार निवासी राजपाल सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार कr तहसील रुड़की के ग्राम इमली खेड़ा में बिना उद्योग विभाग और राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति लिए फ्लोर मिल चलाई जा रही है. जब इसकी शिकायत याचिकाकर्ता समेत अन्य लोगों ने सीएम पोर्टल पर की तो सीएम पोर्टल ने इसकी जांच कराने के लिए राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह शिकायत भेज दी थी. उसके बाद उद्योग विभाग ने इसकी जांच की. जांच में जब विभाग ने इसके मालिक से फ्लोर मिल चलाने का लाइसेंस मांगा तो वह लाइसेंस दिखाने में विफल रहा है. उल्टा मिल मालिक ने अधिकारियों को धमकाकर भगा दिया। साथ है शिकायत का अनुपालन करते हुए बोर्ड ने सुबह ही इसे बंद करने के आदेश दे दिए हैं. उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है. फ्लोर मिल नियमों को ताक में रखकर और अवैध रूप से चलाई जा रही है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इसे शीघ्र बंद कर क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश जिलाधिकारी हरिद्वार को दे दिए हैं।

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