आरएसएस नेता हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई सदस्यों की जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका करी खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस नेता श्रीनिवासन हत्याकांड मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 17 सदस्यों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। केरल के पलक्कड़ जिले में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की 2022 में हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका के खिलाफ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश वकील ने जमानत रद्द करने की मांग की और कहा कि आरोपियों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और गवाहों से संपर्क किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह एजेंसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के लिए उत्सुक नहीं है. अदालत ने जमानत रद्द करने के लिए विशेष न्यायालय/ हाई कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता दी. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब भी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो विशेष न्यायालय या हाई कोर्ट को इस तथ्य से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि इस न्यायालय ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है.