मतदान हेतु शासकीय, अशासकीय कार्यालय एवं संस्थान रहेंगे बंद: जिला निर्वाचन अधिकारी
पौड़ी: त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के मतदान के दिन संबंधित विकासखण्डों में अवकाश रहेगा। अवकाश के संबंध में उत्तराखण्ड शासन व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं) स्वाति एस भदौरिया ने अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार त्रिस्तारीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन- 2025 के अन्तर्गत विकासखण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस 24 जुलाई एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस 28 जुलाई 2025 (सोमवार) को सम्बन्धित विकासखण्डों के क्षेत्रांतर्गत स्थित शासकीय / अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/ कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त तिथियों में निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त कोषागार भी बन्द रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं) ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता 24 जुलाई एवं 28 जुलाई को अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें

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