सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार सहित पर्यावरण मंत्रालय से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि नियत की है। ग्राम सरकोट निवासी विनोद कुमार कुनियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला चमोली में कुछ गावों को मोटरमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन सड़क बनाने के लिए चीफ इंजीनियर द्वारा सड़क का एलाइमेन्ट बदलने से जल स्रोत और इन्हें रिचार्ज करने वाले पेड़ों के कटने से जल श्रोतो पर खतरा है। याचिका कर्ता का कहना है सड़क का एलाइमेन्ट बदल कर दूसरी जगह से बनाया जाए ताकि जलश्रोतों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े

सड़क सुरक्षा को लेकर पौड़ी पुलिस सख्त नशे में वाहन चलाने वाले 04 वाहन चालकों पर कार्रवाई, नाबालिग का वाहन भी सीज
दिल्ली पुलिस ने अपने शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर की नारेबाजी
गढ़वाल के विकास को लेकर अनिल बलूनी की बड़ी पहल, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात
बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, चालक घायल
कर्तव्य निर्वहन के दौरान चोटिल जवान का क्षेत्राधिकारी श्रीनगर ने बेस अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर बढ़ाया हौसला