सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार सहित पर्यावरण मंत्रालय से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि नियत की है। ग्राम सरकोट निवासी विनोद कुमार कुनियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला चमोली में कुछ गावों को मोटरमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन सड़क बनाने के लिए चीफ इंजीनियर द्वारा सड़क का एलाइमेन्ट बदलने से जल स्रोत और इन्हें रिचार्ज करने वाले पेड़ों के कटने से जल श्रोतो पर खतरा है। याचिका कर्ता का कहना है सड़क का एलाइमेन्ट बदल कर दूसरी जगह से बनाया जाए ताकि जलश्रोतों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े