सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार सहित पर्यावरण मंत्रालय से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि नियत की है। ग्राम सरकोट निवासी विनोद कुमार कुनियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला चमोली में कुछ गावों को मोटरमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन सड़क बनाने के लिए चीफ इंजीनियर द्वारा सड़क का एलाइमेन्ट बदलने से जल स्रोत और इन्हें रिचार्ज करने वाले पेड़ों के कटने से जल श्रोतो पर खतरा है। याचिका कर्ता का कहना है सड़क का एलाइमेन्ट बदल कर दूसरी जगह से बनाया जाए ताकि जलश्रोतों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े

BKTC के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने अपने गृह जनपद यमकेश्वर में हरेला पर्व के शुभ अवसर पर किया वृक्षारोपण
जंगलों में भोजन का संकट या वन विभाग की लापरवाही? रिहायशी इलाकों में हाथियों का झुंड मचा रहा तांडव
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के निर्देश पर नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बोलेरो सहित शराब की खेप जब्त
कर्णप्रयाग में धारदार हथियार से हमला करने वाले 04 निहंग यात्री गिरफ्तार, तीन अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल
फ्लोरिश स्टे होटल अग्निकांड प्रकरण में गिरफ्तार उत्तराखंड के शेफ केशव नेगी के परिजनों से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने की मुलाकात