निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका

कोरोना वैश्विक महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन को देखते हुए निजी स्कूलों को फीस वसूलने से रोकने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया है।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन और सेंट जुड्स स्कूल, देहरादून द्वारा दायर की याचिका पर भाजपा नेता कुंवर जपिन्दर सिंह समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।