राज्य में आने वाले प्रवासियों के मामले में हाईकोर्ट ने 9 जून तक राज्य सरकार से जवाब पेश करने के दिए निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने हवाई सेवा से राज्य में आने वाले प्रवासियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केन्द्र व राज्य सरकार के अलावा मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव को नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। आपको बता दे उमेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार हवाई जहाज से आने वाले प्रवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार की ओर से यहां आने वाले प्रवासियों को क्वारंटीन के नाम पर होटलों में रखा जा रहा है और उनके ठहरने व खाने पीने का खर्चा उनसे वसूला जा रहा है जबकि अन्य यात्रियों का खर्चा राज्य सरकार खुद वहन कर रही है। जो कि गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में केन्द्र व राज्य के साथ—साथ प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, नागरिक उड्डयन सचिव व देहरादून के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है. कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 9 जून तक जवाब पेश करने को कहा है।