चेक बाउंस मामले में महिला को तीन महीने के कारावास और पचास हजार रूपए के अर्थदंड की कोर्ट ने सुनवाई सजा

काशीपुरः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक महिला को तीन महीने के कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। महिला पर फर्म से उधार लेकर खाली चेक थमाने का आरोप है। आवास-विकास कॉलोनी निवासी शोभित अग्रवाल की पटेल नगर में राधे ट्रेडर्स के नाम से धूम्रपान की एक फर्म है। शोभित अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में एक वाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने बताया कि किरन देवी उर्फ क्रांति पत्नी अशोक कुमार पान विक्रेता निवासी पुराना आवास-विकास कॉलोनी शुभ विहार ने उनकी फर्म राधे ट्रेडर्स से बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू आदि सामान कुल तीस हजार का उधार में खरीदा था। उसके भुगतान के एवज में उसने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक काशीपुर शाखा का 30 हजार का चेक उन्हें दिया था. चेक को जब भुगतान के लिए अपने खाते में लगाया तो किरन देवी के खाते में रकम नहीं होने के चलते बाउंस हो गया।