दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित बेड के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज निजी अस्पतालों को अपने आईसीयू में 80 फीसदी बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखने के मामले पर सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश
पिछले 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी अस्पतालों को अपने आईसीयू में 80 फीसदी बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखने के दिल्ली सरकार के आदेश पर पर हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट जाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को 12 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट पहले ही आदेश पर रोक लगा चुका है
पिछले 22 सितंबर को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया था. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली सरकार के आदेश को संविधान की धारा 21 के खिलाफ बताया. सिंगल बेंच ने कहा था कि बीमारी खुद कभी आरक्षण का आधार नहीं बन सकती है. सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर किया है. पिछले 28 सितंबर को चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगने से इनकार कर दिया था.