नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नेशनल हाई-वे व नजूल भूमि पर अतिक्रमण को लेकर पूर्व के आदेश में किया संशोधन

कोटद्वार– उत्तराखंड हाइकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाई-वे पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के आदेश मे संसोधन किया है। हाईकोर्ट ने कोटद्वार नगर-निगम को निर्देश दिए है कि वह 15 दिन के अंदर सभी अतिक्रमणकारियों के कागजो की जांच करने के बाद दो माह के भीतर अतिक्रमण को हटाए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्त्तिआलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने की। पूर्व में हाईकोर्ट ने नजूल भूमि व हाई-वे के आसपास हुए अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिये थे; जिस पर कुछ अतिक्रमणकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों से अपना पक्ष नैनीताल हाईकोर्ट में ही रखने को कहा था। हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के बाद अपने पूर्व के आदेश में संशोधन कर नगर-निगम को कागजों की जांच कर दो माह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश निगम को दिए हैं।
– शिवाली पत्रकार