उत्तराखंड में नए पेंशन कानून को मिली मंजूरी, जल्द ही इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
देहरादून :सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को नया कानून बनने जा रहा है। पेंशन के इस मामले पर कुछ विभागों के कर्मचारियों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि बाद परमानेंट होने वाले कार्मिकों के लिहाज से यह कानून काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक-2022 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने मंजूरी दे दी। औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद यह उत्तराखंड का नया कानून बन जाएगा। इस कानून के लागू होने से मौलिक नियुक्ति की तारीख से ही सेवा अवधि की गणना की जाएगी और इसी आधार पर पेंशन तय होगी। लंबी अस्थायी सेवाओं के बाद परमानेंट होने वाले कार्मिकों के लिहाज से यह कानून काफी महत्वपूर्ण है। सचिव-राज्यपाल रविनाथ रमन ने विधेयक को मंजूरी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि विधेयक को मंजूरी के बाद विधायी विभाग भेज दिया गया है।

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