उत्तराखंड हाईकोर्ट में शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में 9 जून को होंगी सुनवाई
उत्तराखंड मे बहुचर्चित चलने वाले शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वही साल 2016 में तब विपक्षी पार्टी (बीजेपी) द्वारा विधानसभा का घेराव करने के दौरान हुई शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले को फिर से सुनने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 9 जून तय की है। जबकि बीते 4 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। साथ ही होशियार सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है। जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी (वर्तमान कैबिनेट मंत्री) को दोषमुक्त कर दिया था, और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट ना तो शिकायतकर्ता है ना ही गवाह है। याचिका में कहा गया है कि साल 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में उपचार के दौरान घोड़े की मौत हो गयी। इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया।तो वही 16 मई 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने सीजेएम कोर्ट से केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत ने गणेश जोशी को बरी कर दिया और अपीलीय कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना. उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ ही गणेश जोशी व अन्य को सजा दिलाए जाने की मांग की है।

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