नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास व निदेशक शहरी विकास को नोटिस किया जारी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पंचायत पिरान कलियर हरिद्वार में तत्कालीन नगर पंचायत अधिकारी द्वारा अपने चेहतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर उसका लाभ अपने करीबियों को देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य नयायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने तत्कालीन जिला पंचायत अधिकारी भगवंत सिंह विष्ठ, मैसर्स यूनिक इंटरप्राइजेज व कामाक्षी एसोसिएट को सहित सचिव शहरी विकास व निदेशक शहरी विकास को नोटिस जारी किया। होईकोर्ट ने आगामी 23 जून तक कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा। खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 जून की तिथि नियत की है। साथ मे कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि इस प्रकरण की स्थिति से अवगत कराएं. मामले के अनुसार पिरान कलियर के वार्ड नम्बर 6 निवासी जमील ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पंचायत पिरान कलियर में तत्कालीन नगर पंचायत अधिकारी भगवंत सिंह विष्ठ ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है।