प्राइवेट स्कूल को फीस वसूली लेकर नये आदेश
देहरादून:
उत्तराखंड सरकार प्रशासन का प्राइवेट स्कूल को फीस वसूली लेकर नये आदेश ।
शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किए आदेश।
सिर्फ ऑनलाइन माध्यम के जरिये शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों को लॉक डाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति होगी । अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क अविभावकों से नही लिया जाएगा ।
अतिरिक्त विषय पढ़ाने की दशा में पूर्व से निर्धारित शुल्क शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त लिया जा सकता है।
ऑनलाइन माध्यमो से शिक्षण का लाभ ले रहे अभिभावक यदि शुल्क देने में असमर्थ हों तो वे शुल्क जमा करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते है ।
किसी भी दशा में शुल्क जमा करने में हुई देरी को लेकर छात्रों को स्कूल से बाहर नही किया जा सकता।
शेक्षिक सत्र 2020-21 के दौरान किसी भी निजी स्कूल( day/boarding) द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के शुल्क में व्रद्धि नहीं की जाएगी।
Enjoy endless entertainment with our top-rated online games! Lucky Cola