सुप्रीमो कोर्ट का बड़ा फैसला, 2005 से पहले जन्मी बेटियों को भी मिलेगा पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 1956 में कानून के कोडिफिकेशन से पिता और दादा की संपत्तियों में बेटों के बराबर बेटियों के पास विरासत का अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नाज़र और एमआर शाह की पीठ ने शीर्ष अदालत द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की संशोधित धारा 6 की परस्पर विरोधी व्याख्याओं से उत्पन्न भ्रम को दूर किया, जो 9 सितंबर, 2005 से लागू हुई। पीठ ने कहा कि क्या पिता है जीवित या नहीं, 9 सितंबर 2005 से पहले पैदा हुई बेटियां भी विरासत में समान अधिकार का दावा कर सकती हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, बेटियों को अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत शीर्ष अदालत के पिछले फैसलों द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी फैसलों के आधार पर एक संदर्भ का जवाब दे रही थी

केदारनाथ धाम में अपनों से बिछड़े बालक के लिए देवदूत बनी रुद्रप्रयाग पुलिस
क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल द्वारा किया गया कोतवाली लैंसडाउन का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुँचकर हेलीपैड से लेकर CSD कैंटीन तक किया रोड शो
इस हेली कम्पनी पर UCADA के अधिकारियों की दरियादिली श्रद्धालुओं की जान पर पड़ सकती है भारी
गौमाता में बसती है सनातन की आत्मा: महाराज