पूर्व मुख्यमंत्री के आवास भत्ता व अन्य सेवाओं के मामले में हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने जवाब किया दाखिल
हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य देयकों की वसूली न होने पर (रुलक) देहरादून द्वारा मुख्य सचिव ओमप्रकाश सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकल पीठ 14 सितंबर को इसकी सुनवाई करेगीवही इस सम्बंध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जबाव दाखिल कर दिया गया है। रुलक संस्था के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता के मुताबिक अवमानना याचिका पर 14 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जबाव दाखिल करने को कहा था । मुख्य सचिव की ओर से 10 सितंबर को इस सम्बंध में जबाव दाखिल कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चन्द्र खंडूरी व विजय बहुगुणा ने आवास किराया जमा कर दिया है ।जिसमे पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी की पत्नी को भी भुगतान जमा करने का नोटिस दिया है जो अभी तक जमा नहीं हुआ है । पानी का बिल पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के नाम 11लाख, विजय बहुगुणा के नाम 4 लाख, भुवन चंद खंडूरी के नाम 3.89 लाख, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के नाम 10.60 लाख व स्व. नारायण दत्त तिवारी के नाम 21.75 लाख लंबित हैं । लेकिन बिजली के बिलों का जिक्र भी इस जबाव में नहीं किया गया है ।